हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप, पेट्रोल की सप्लाई पर असर केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. वहीं ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं.केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया. उनका कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए. इसी मांग को लेकर मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली-हरियाणा, यूपी समेत कई जगहों पर ट्रक चालकों ने अपने-अपने ट्रक सड़कों पर खड़ा कर जाम लगा दिया.
क्या है हिंट एंड रन कानून?
दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.
नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में फूटा गुस्सा
सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है. इनका कहना है कि यह सरासर गलत है. सरकार को यह कानून वापस लेना होगा. इसको लेकर ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक ड्राइवर्स ने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की. हालांकि पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपने वाहन हटा दिए.
केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रक ड्राइवर्स से की काम पर लौटने की अपील
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे. उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे. उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की.
सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई हड़ताल, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा.
क्या है हिंट एंड रन कानून?
दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.
नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में फूटा गुस्सा
सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है. इनका कहना है कि यह सरासर गलत है. सरकार को यह कानून वापस लेना होगा. इसको लेकर ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक ड्राइवर्स ने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की. हालांकि पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपने वाहन हटा दिए.
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल देश भर में देखी जा रही हे ।